यूके में आव्रजन नियमों में बदलाव: स्थायी निवास के लिए नई शर्तें

गृह सचिव शबाना महमूद ने यूके में स्थायी निवास के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है।

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Aapla Nagpur Desk
3 Nov 2026, 12:19 AM IST · 2 मिनट वाचन
Source: BBC
यूके में आव्रजन नियमों में बदलाव: स्थायी निवास के लिए नई शर्तें
खास बातें
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आव्रजकों के लिए स्थायी निवास की योग्यता की अवधि पांच से बढ़ाकर दस वर्ष की जाएगी।

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कुछ समूह, जैसे कुशल श्रमिक और शरणार्थी, पांच वर्ष में स्थायी निवास के लिए योग्य हो सकते हैं।

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नई शर्तों में न्यूनतम आय और अंग्रेजी भाषा की दक्षता शामिल है।

गृह सचिव शबाना महमूद ने यूके के आव्रजन नियमों में व्यापक बदलाव की घोषणा की है, जो स्थायी निवास की शर्तों को प्रभावित करेगा। यह घोषणा एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद की गई है और इसका उद्देश्य यूके में आव्रजन के परिदृश्य को फिर से आकार देना है। नए नियमों के तहत, आव्रजकों के लिए स्थायी निवास के लिए आवश्यक समय को पांच से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जाएगा।

इतिहास में, स्थायी निवास (ILR) के नियमों ने व्यक्तियों को यूके में अनिश्चितकाल के लिए रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति दी है। हालाँकि, प्रस्तावित बदलावों के तहत, आव्रजकों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने से पहले सात वर्षों में से पांच वर्षों के लिए न्यूनतम आय का प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, कुछ विशेष समूहों, जैसे कि £50,271 से अधिक कमाने वाले और कुशल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी, केवल पांच वर्षों में स्थायी निवास के लिए योग्य हो सकते हैं।

इन बदलावों के प्रभाव यूके के निवासियों और आव्रजकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थायी निवास के लिए मानदंडों को बढ़ाने से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नए निवासी समाज में सकारात्मक योगदान दें। नए नियम परिवारों के पुनर्मिलन को भी प्रभावित करेंगे, जिसमें पात्र आव्रजकों के साथी और बच्चे एक साथ स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आगे देखते हुए, सरकार आने वाले महीनों में इन बदलावों को लागू करेगी, और इसके बारे में और विवरण जारी किए जाएंगे। समुदाय संगठनों और आव्रजन अधिवक्ताओं सहित हितधारक प्रस्तावित नियमों पर प्रतिक्रिया देने की संभावना है, और उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा जारी रहेगी।

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