महाराष्ट्र FDA ने दिवाली से पहले ₹9 करोड़ का खाद्य सामान जब्त किया

महाराष्ट्र के FDA ने दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ₹9 करोड़ से अधिक का खाद्य सामान जब्त किया है, जिसमें पतंजलि घी भी शामिल है।

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Aapla Nagpur Desk
3 Nov 2026, 3:02 PM IST · 2 मिनट वाचन
Source: Sarkaritel
महाराष्ट्र FDA ने दिवाली से पहले ₹9 करोड़ का खाद्य सामान जब्त किया
खास बातें
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महाराष्ट्र FDA ने राज्यव्यापी प्रवर्तन अभियान के दौरान ₹9 करोड़ से अधिक का खाद्य सामान जब्त किया।

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चHatrapati Sambhajinagar में ₹20 लाख मूल्य का 2,279 लीटर पतंजलि घी जब्त किया गया।

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19 खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस गंभीर स्वच्छता उल्लंघनों के लिए निलंबित किए गए।

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन अभियान के तहत ₹9 करोड़ से अधिक का खाद्य सामान जब्त किया है। यह अभियान खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में राज्य के सभी सात प्रशासनिक विभागों में चलाया गया, जिसका उद्देश्य खाद्य मिलावट और नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करना था।

FDA की जांच में 114 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 19 खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस गंभीर स्वच्छता और नियामक उल्लंघनों के लिए निलंबित कर दिए गए। इस अभियान में चHatrapati Sambhajinagar से ₹20 लाख मूल्य का 2,279 लीटर पतंजलि घी जब्त किया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई, जिसमें मिलावट और गलत ब्रांडिंग के संदेह के आधार पर यह कार्रवाई की गई, हालांकि ये आरोप अभी भी जांच के अधीन हैं।

इस अभियान में खाद्य तेल, चावल, दालें और गुड़ जैसी अन्य खाद्य सामग्रियों की भी बड़ी मात्रा में जब्ती की गई, जिसमें सबसे बड़ी जब्ती कोंकण विभाग से हुई, जहां भिवंडी, ठाणे जिले में विभिन्न ब्रांडों के 1.44 लाख किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया। पुणे, सतारा, सोलापुर और चHatrapati Sambhajinagar में निरीक्षणों में खाद्य उत्पादों की स्वच्छता और भंडारण में कई कमियां पाई गईं।

बंद खाद्य उत्पादों के खिलाफ एक अलग अभियान में, FDA ने 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से ₹79.4 लाख मूल्य के सामान जब्त किए। इस कार्रवाई में 13 FIR दर्ज की गईं, 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया।

FDA ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे त्योहारों के दौरान केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से खाद्य उत्पाद खरीदें। उपभोक्ताओं को बिना लेबल या ढीले खाद्य सामान से बचने और खरीदारी से पहले पैकेजिंग विवरण, बैच नंबर और समाप्ति तिथियों की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह दी गई है। यह प्रवर्तन अभियान त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों की आवश्यकता को उजागर करता है।

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