SEBI ने FPIs के लिए KYC समीक्षा अवधि आठ वर्ष बढ़ाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए KYC नियमों में संशोधन किया है।

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Aapla Nagpur Desk
30 Oct 2026, 8:22 PM IST · 2 मिनट वाचन
Source: Etnownews
SEBI ने FPIs के लिए KYC समीक्षा अवधि आठ वर्ष बढ़ाई
खास बातें
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KYC समीक्षा अवधि निवेशक श्रेणी के आधार पर दो या आठ वर्ष तक बढ़ाई गई।

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पंजीकरण निरंतरता के लिए अलग पुष्टि की आवश्यकता समाप्त की गई।

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नए नियम 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होंगे, जो अनुपालन को सरल बनाते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए Know Your Customer (KYC) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें कुछ श्रेणियों के विदेशी निवेशकों के लिए समीक्षा अवधि को बढ़ाया गया है। यह नया ढांचा 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगा और विदेशी निवेशकों के लिए भारत के वित्तीय बाजारों में संचालन को सरल बनाने का उद्देश्य रखता है।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, KYC समीक्षाओं की आवृत्ति निवेशक की श्रेणी के आधार पर भिन्न होगी। उच्च जोखिम श्रेणी I FPIs के लिए, समीक्षा अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष किया जाएगा, जबकि गैर-उच्च जोखिम श्रेणी II समूह में विनियमित संस्थाओं के लिए भी आठ वर्ष की समीक्षा अवधि मिलेगी। इस श्रेणी के अन्य निवेशकों के लिए समीक्षा अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जाएगा। SWAGAT-FI FPIs के लिए मौजूदा KYC समीक्षा अवधि 10 वर्ष अपरिवर्तित रहेगी।

इसके अलावा, SEBI ने FPIs के लिए पंजीकरण नवीनीकरण के समय पहले दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की अलग पुष्टि करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह बदलाव निवेशकों और उनके दस्तावेज़ों को संसाधित करने वाली संस्थाओं पर प्रशासनिक बोझ को काफी कम करने की उम्मीद है।

ये नियामक परिवर्तन SEBI के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अनुपालन को सरल बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। KYC जांचों की आवृत्ति को कम करके और दोहराए जाने वाले कागजी काम को कम करके, SEBI का उद्देश्य संचालन लागत को कम करना और विदेशी संस्थाओं के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। FPIs भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न प्रतिभूतियों, जैसे कि शेयरों और बांडों में निवेश करते हैं।

नए KYC नियमों से एक अधिक निवेशक-मित्रवत वातावरण बनाने की उम्मीद है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में भाग लेना आसान हो जाएगा। जैसे-जैसे कार्यान्वयन की तिथि निकट आती है, हितधारक इन परिवर्तनों के प्रभाव को विदेशी निवेश प्रवाह पर देखने के लिए उत्सुक होंगे।

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